Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: बाइक से अगवा करके चार दिनों तक बंधक बनाकर की थी ज्यादती, अदालत ने ज्यादती और पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई, अपहरण के मामले में सात साल की भी सजा, दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के मामले में भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने नाबालिग को बाइक से अगवा किया था। इसके बाद चार दिन बंधक बनाकर उसके साथ ज्यादती की थी। यह फैसला पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत ने सुनाया। न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने दोषी करार देते हुए बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और सात हजार रुपए का अर्थदंड और झांसा देकर अगवा करने के मामले में सात साल की सजा और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा पारित की।

यह है वह सनसनीखेज वारदात जिसमें फैसला आया

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पी​ड़िता की उम्र 16 साल है। थाने में रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है। वारदात उस वक्त हुई थी जब पीड़िता मंदिर जा रही थी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की थी। जिसकी जांच के बाद आरोपी मनीष यादव (Manish Yadav) के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया गया था। अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्तावेजी साक्ष्य से सहमत होते हुए एवं वैज्ञानिक साक्ष्य (डीएनए) प्रमाणित होने के आधार पर आरोपी मनीष यादव को धारा 376(2)(एन), 376(3)एवं 5आई/6 पॉक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया। इसके अलावा 7000 रू अर्थदण्ड। वहीं धारा 363/366 में उसको 07 वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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