Bhopal Court News: सिर कुचलकर हत्या के मामले में किन्नर को आजीवन कारावास की सजा

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Bhopal Court News: दो साल पहले हुए हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी के बयान से घटना हुई साबित

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। न्यायाधीश हिमांशु कौशल की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में किन्नर को दोषी करार दिया है। घटना लगभग दो साल पहले भोपाल (Bhopal Court News) शहर के खजूरी सड़क इलाके में हुई थी। हत्याकांड के प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक के बयानों ने आजीवन कारावास के निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपी ने गवाह को भी मारपीट करके जख्मी किया था।

ट्रेनों में सामान बेचने का काम करता था मृतक

जानकारी के अनुसार बैरागढ़ (Bairagarh) निवासी विनोद बुलानी (Vinod Bulani) के सिर पर पत्थर से वार करके निर्मम हत्या की गई थी। वह ट्रेनों में सामान बेचने का काम करता था। इसी दौरान उसकी पहचान उज्जैन (Ujjain) में रहने वाली किन्नर फरजाना उर्फ फरदीन (Kinnar Farzana@Fardeen) से पहचान हुई थी। घटना 16 मई, 2024 को खजूरी सड़क स्थित भौरी रेलवे ब्रिज के नीचे हुई थी। हत्याकांड से पूर्व फरजाना उर्फ फरदीन और विनोद बुलानी सवारी ऑटो (Auto) एमपी-04-जेडएस-0974 में सवार होकर घुमने निकले थे। ऑटो चालक राजकुमार छुगानी (Rajkumar Chugani) था जो मरने वाले विनोद बुलानी के परिवार को भी जानता था। हत्याकांड को रात को अंजाम देने के बाद आरोपी किन्नर फरजान उर्फ फरदीन उसे ले चलने के लिए बोलने लगी। उसने विनोद बुलानी के बारे में पूछा तो उसकी हत्या करने की जानकारी दी गई। ऑटो चालक ने विरोध किया तो फरजाना ने दांत से काटकर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करके अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दांत से काटने के मामले में एक साल की सजा के साथ-साथ तीन हजार रुपए और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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