Bhopal Property Fraud: बैरागढ़ तहसीलदार से लेकर पुलिस थानों के पांच महीने चक्कर काटे, जांच के बाद पड़ोसी भूखंड स्वामी के खिलाफ प्रकरण दर्ज

भोपाल। चार साल पूर्व महिला की तरफ से खरीदे गए एक प्लॉट पर उनके पड़ोसी ने गलत तरीके से नक्शा बनाकर लगभग पांच फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। यह मामला भोपाल (Bhopal Property fraud) शहर के कोहेफिजा थाना क्षेत्र का है। यह पता चलने पर दुबई में रहने वाली महिला भोपाल आई और उसने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को समझाने के बाद मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हुई। महिला की तरफ से इस कवायद में उसको हुए 15 लाख रुपए के हर्जाने का भी परिवाद वह कोर्ट में दाखिल करने वाली हैं।
भूस्वामी के बोर्ड तोड़कर किया कब्जा
जानकारी के अनुसार मामला लाऊखेड़ी (Laukhedi) में स्थित 1046 स्क्वायर फीट जमीन का है। यह भूखंड उन्होंने मां धर्मी (Dharmi) के साथ मई, 2022 में महेश आसुदानी (Mahesh Asudani) की कंपनी मैसर्स जय महाकाल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड डेव्हलपर्स (M/s Jai Mahakal Property Consultants and Developers) से खरीदा था। थाने में शिकायत रेखा गुरुबानी (Rekha Gurubani) पिता सुंदरदास गुरुबानी उम्र 46 साल ने दर्ज कराई है। वे फिलहाल संत हिरदाराम नगर (Sant Hirdaram Nagar) में रहती है। वे दुबई (Dubai) में प्रायवेट कंपनी में नौकरी करती हैं। उन्हें पड़ोसी प्लॉट मालिक राजेश विश्वकर्मा (Rajesh Vishwakarma) की हरकतों के बारे में जनवरी, 2026 में पता चला था। उन्हें मालूम हुआ कि उनके भूखंड पर लगे भूस्वामी के बोर्ड, फेसिंग तोड़कर आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने कब्जा कर लिया है। पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद 11 सितंबर को कब्जा, जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना, तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने की धाराओं में प्रकरण 669/26 दर्ज कर लिया है।
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