Bhopal Court News: पीआरओ के पति और सास की अर्जी अदालत ने ठुकराई

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Bhopal Court News: गिरफ्तारी से बचने घर में ताला लगाकर एक पखवाड़े से गायब, लुक आउट नोटिस से लेकर पुलिस ने घोषित कर रखा है इनाम, मंत्री के पीआरओ ने की थी खुदकुशी, उसके आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए लगाई थी भोपाल जिला अदालत में अर्जी

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश में मंत्री प्रह्लाद पटेल (Minister Prahlad Patel) की जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक की खुदकुशी (Puja Thapak Suicide News) मामले में आरोपी पति और सास ने जमानत के लिए भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) में अर्जी लगाई थी। यह कार्रवाई बेहद गुपचुप तरीके से की गई थी। जिसकी भनक भोपाल पुलिस (Bhopal Cop News) को भी नहीं लग सकी। इधर, भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति और सास की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। आरोपियों पर पुलिस की तरफ से इनाम भी घोषित किया है। इसके अलावा पुलिस ने लुक आउट नोटिस भी जारी किया है। दरअसल, आरोपियों के पास एक विशेष तरह का पासपोर्ट है जिसमें वे यूके के किसी भी शहर में जा सकते हैं।

यह बोलकर अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त की

भोपाल जिला अदालत की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जमानत अर्जी पर न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज की अदालत में काफी दलीलें आरोपियों की तरफ से पेश की गई। मामले में आरोपी पति निखिल दुबे (Nikhi; Dubey) और सास आशा दुबे (Asha Dubey) हैं। प्रकरण में जमानत अर्जी का विरोध अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव (ADPO Priti Shrivastava) की तरफ से किया गया। गोविंदुपरा स्थित साकेत नगर में रहने वाली पूजा थापक की 09 जुलाई को भोपाल एम्स अस्पताल में मौत हो गई थी। पूजा थापक ने फांसी लगाई थी। उसके पिता, मां, भाई और बहन के कथन लेने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। आरोप है कि पति और सास उनकी बेटी की शादी में 40 लाख रूपये खर्च होने पर पैसा मांग रही थी। उसकी बेटी की सास आशा दुबे एवं पति की मांग पर दहेज का सामान एवं परिवार के सदस्यों को ज्वेलरी दी गयी थी। शादी के बाद से ही उनकी तरफ से फिर दहेज मांगा जाने लगा था। उनकी बेटी पर इंदौर (Indore News) में फ्लैट खरीदने का दबाव बना रहे थे। इस कारण 19 सितंबर, 2023 को 22 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से जमा किएउ गए थे। उसके बेटे ने दिनांक 22—23 जनवरी, 2022 को 90 हजार रूपये एवं 660000/- रूपये आरोपी के खाते में ट्रांसफर किये थे। शादी के पश्चात उसकी बेटी ने बताया था कि उसकी सारी ज्वेलरी सास ने रख ली है।

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जमानत तो दूर सजा से भी बचना मुश्किल

उसने मई 2024 के अंतिम सप्ताह में 2 सेट सोने की ज्वेलरी का उसकी बेटी को दिया था। बेटी की सास एवं पति भोपाल में बडे प्लॉट (Bhopal Property Dream) की मांग कर रहे थे। मृतिका के एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Statement) के खाते की पासबुक के स्टेटेमेंट की सत्यापित प्रति तथा मृतिका के भाई से मृतिका का एप्पल (Apple) आईफोन मोबाईल, व्हाट्सअप स्कीनशाट की छायाप्रतियां तथा भाई के एसडीएफसी बैंक के स्टेटमेंट की छायाप्रतियां जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये। मर्ग जांच में आये सुसंगत तथ्यों से मृतिका के पति नितिन दुबे एवं सास आशा दुबे के विरूद्ध धारा 80, 85, 108 एवं धारा-3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन अंकित किेय गये तथा उनके धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत कथन न्यायालय में कराये गये। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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