Bhopal Court News: पांच बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में जिला कोर्ट ने सुनाई सजा, नौकरी का झांसा देकर किया था बलात्कार

भोपाल। राजधानी के बहुचर्चित प्यारे मियां कांड में 27 अक्टूबर को भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने आदेश सुनाया है। पांच नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और लैंगिक हमला मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल की अदालत ने 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजाओं में 8 बार शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास और दो बार आजीवन कारावास शामिल हैं। अदालत ने आरोपी पर 77 लाख 64 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पैरवी की थी।
नौकरी का झांसा देकर बच्चियों को बुलाता था
अभियोजन के मुताबिक, प्यारे मियां (Pyare Miya) वर्ष 2014 से बच्चियों को निशाना बना रहा था। वह घर में 10 हजार रुपए महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें बुलाता था। राबिया बी (Rabia Bee) बच्चियों को उसके पास लेकर जाती थी। आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग समय और स्थानों पर उनके साथ यौन अपराध किए गए। मामले का खुलासा 11 जुलाई 2020 की रात हुआ। काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि शाहपुरा (Shahpura) थाना क्षेत्र स्थित विष्णु हाईटेक सिटी (Vishnu Hi-Tech City) स्थित फ्लैट में एक बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने उन्हें बुलाया गया था। आरोप के मुताबिक, वहां शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। अधिवक्ता पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, 10 और 11 जुलाई 2020 की घटना के बाद मामले की जांच की गई। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में अपराध साबित होने पर आरोपी को 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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