Bhopal Court News: नाबालिग किशोरी से अश्लील हरकत करने वाला दोषी करार

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Bhopal Court News: भारतीय न्याय संहिता में तेरह महीने के भीतर मिली अलग-अलग सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश मनोहर लाल पाटीदार ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले को दोषी पाया है। मामले की सुनवाई (Bhopal Court News)  सिर्फ तेरह महीने में पूरी कर ली गई। भोपाल कोर्ट ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।

किराना दुकान सामान लेने गई थी मासूम

जानकारी के अनुसार घटना 7 मई, 2025 की सुबह हुई थी। उस वक्त पीड़िता किराना दुकान में मां के कहने पर सामान लेने गई थी। वहां आरोपी पूरन सिंह आदिवासी मिला और उसने सौ रुपए दिखाते हुए उसके साथ अभद्रता की थी। इस मामले में अशोका गार्डन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और उसी रात लगभग दस बजे उसे गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में सुनवाई के बाद पूरन सिंह आदिवासी को दोषी करार माना गया। न्यायालय ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी को पॉक्सो एक्ट में पांच साल और एक हजार रुपए अर्थदंड, छेड़छाड़ करने पर तीन साल और एक हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर की तरफ से तर्क पर बहस की गई थी।

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