Bhopal Fraud News: ई—रिक्शा बेचने के नाम पर दर्जनों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा

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Bhopal Fraud News: मामले में संदेही पत्नी के साथ मुख्य आरोपी फरार, दुकान का मालिक बताकर लोगों को सस्ते दामों में ई—रिक्शा बेचने के नाम पर कर रहा था जालसाजी

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भोपाल। ई—रिक्शा शोरुम में जॉब करने वाले एक व्यक्ति ने दर्जनों लोगों को चूना लगा दिया। जालसाज लोगों को शोरूम मालिक बनकर डील करता था। इसके बाद उसी ई—रिक्शा को किराए पर चलाने का बोलकर रख लेता था। यह घटना भोपाल (Bhopal Fraud News) शहर के गौतम नगर थाना क्षेत्र की है। जिसमें शिकायत भोपाल में जोन—3 डीसीपी रियाज इकबाल से की गई थी। पुलिस दो महीनों से इस प्रकरण की जांच कर रही थी। इस वारदात में मुख्य आरोपी की पत्नी की भी संदिग्ध भूमिका हैं।

अब तक चार दर्जन ई—रिक्शा बेचने का पता चला

गौतम नगर(Gautam nagar)  थाना पुलिस के अनुसार शिकायत 10 जून को डीसीपी कार्यालय में हुई थी। जिसके बाद मामले की जांच एसआई भगवती शर्मा (SI Bhagwati Sharma) कर रहे थे। जांच में महामिद सिद्दीकी  (Mahamid Siddki) पिता उम्र के बयान दर्ज किए गए। वह शाहजहांनाबाद स्थित अमलतास कैंपस (Amaltas Campus) में रहता है। महामिद सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि आरोपी जावेद खान उर्फ शानू (Zaved Khan@Shanu) पिता मोहम्मद सईद हैं। उसके माता—पिता करोद स्थित मुरली नगर (Murli Nagar) में रहते हैं। जावेद खान अपने माता—पिता से अलग रहता है। वह लोगों को बताता था कि ई—रिक्शा (E_Rikshaw) शोरुम का वह मालिक हैं। यह बोलकर वह उन्हें बेचने का सौदा करता था। इसके बाद उसी ई—रिक्शा को किराए पर चलाने का झांसा देकर अपने पास रख लेता था। ऐसा करते हुए महामिद सिद्दीकी ने करीब उसे आधा दर्जन ग्राहक दिला दिए थे। ई—रिक्शा वह पचास हजार रुपए में बेचता था। जबकि मार्केट में उसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए थी। इसी कारण पीड़ित झांसे में आते चले गए। ऐसा करते हुए करीब 51 लोगों को उसने ई—रिक्शा बेच दिया। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब लोगों को उसने महीने में दिए जाने वाले किराए की किस्त बंद कर दी। इसके बाद पड़ताल में लोगों को पता चला कि वह जिस ई—रिक्शा शोरुम का मालिक बताता था वह मोहम्मद जुबेर (Mohammed Zuber) का था। जिसमें जालसाज नौकरी करता था। मोहम्मद जुबेर का शोरुम भी नहीं था। वहां तो वह रिपेयरिंग और आटो स्टेंड का काम करता था। यह पता चलने के बाद पीड़ितों ने डीसीपी कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बयानों के आधार पर 11 अगस्त की रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे 318/24 धारा 420 (जालसाजी का मुकदमा) दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी की पत्नी शबानी की संदिग्धा भूमिका है। वह भी घर से गायब चल रही है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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