Bhopal Court News: पॉक्सो एक्ट मामले की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई तिहरे आजीवन कारावास की सजा, पांच लाख रुपए का बच्ची को मिलेगा प्रतिकर, माता—पिता के निधन होने के बाद परवरिश की आड़ में दो साल तक किया शोषण

भोपाल। राजधानी के बहुचर्चित दस साल की एक नाबालिग से हुई ज्यादती के एक मामले में भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Bhopal Court News) में महत्वपूर्ण फैसला आया। इस संबंध में पैरवी पॉक्सो एक्ट मामले की स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। जिसमें सारी दलील सुनने के बाद न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी फूफा को दोषी करार देते हुए तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा बच्ची को पांच लाख रुपए प्रतिकर चुकाने का आदेश भी जारी किया।
एसओएस के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते तो मामला दबा रहता
जानकारी के अनुसार यह घटना दो साल तक चलती रही थी। अभी बालिका अनाथ बच्चों के आश्रम में रहती हैं और पढ़ाई कर रही हैं। न्यायालय ने आश्रम प्रबंधन से बच्ची की शिक्षा में प्रतिकर राशि का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया हैं। अनाथ आश्रम के स्वयं सेवकों की जागरुकता के ही चलते यह प्रकरण भी सामने आया था। घटना को लेकर सुखी सेवनिया (Sukhi Sewania) थाने में दिसंबर, 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। माता—पिता का निधन होने पर वृद्ध दादी ने नाबालिग की कुछ समय तक परवरिश की थी। उसके भाई को उसकी मौसी अपने साथ ले गई थी। दादी के निधन होने के बाद उसके बुआ—फूफा परवरिश का बोलकर अपने साथ ले आए थे। वह चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते वह घर में रहने लगी। इसी दौरान दोषी फूफा ने उसके प्रायवेट पार्ट में हरकत की थी। जिस कारण उसे दर्द भी रहने लगा था। उसने अपने दोस्तों को बताया तो यह बात बुआ को बताने बोली थी। यह पता चलने पर बुआ ने पति को काफी फटकार लगाते हुए उससे अलग रखना शुरु कर दिया। लेकिन, आरोपी ने एक पखवाड़े बाद उसके साथ फिर ज्यादती की। उसी दौरान बस्ती में एसओएस कार्यकर्ता बच्चों से संवाद करने पहुंचे थे। वहां बच्ची ने अपनी पीड़ा उनसे साझा कर दी। जिसके बाद यह मामला पुलिस थाने में पहुंचा था। इस सनसनीखेज ज्यादत के मामले में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव की तरफ से तर्क पर बहस की गई थी।
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