Bhopal Court News: पांच साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, चार लाख रुपए रैप विक्टम को कंपनसेशन देने ऑर्डर

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार मानते हुए भोपाल (Bhopal Court News) कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। वह कोर्ट की तरफ से पीड़िता को चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी सुनाया है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेश न्यायालय के न्यायाधीश मनोहर लाल पाटीदार ने दिया है। घटना की जांच और चार्जशीट हनुमानगंज थाना पुलिस ने दाखिल की थी।
हमीदिया अस्पताल में हुई थी आरोपी से पहचान
जानकारी के अनुसार आरोपी जावेद खान (Javed Khan) के खिलाफ थाना पुलिस ने फरवरी, 2021 में प्रकरण दर्ज किया था। इसमें नाबालिग को झांसा देकर अगवा करने और ज्यादती की धाराएं लगाई गई थी। न्यायालय ने जावेद खान को ज्यादती और पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 साल की सजा के अलावा दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर की तरफ से दलील पेश की गई थी। आरोपी से पीड़िता की पहचान उस वक्त हुई थी जब वह हमीदिया अस्पताल (Hamidia Hospital) में भर्ती बहन की देखरेख करने जाती थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। बरखेडी चर्च के पास से वह बाइक से घूमने के बहाने होटल अमर लॉज (Hotel Amar Laj) ले गया था। यहां उसके साथ घटना को उसने अंजाम दिया था। न्यायालय ने पुलिस और अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दलील से सहमति जताते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
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