Bhopal Cop News: आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर ने दिए आदेश

भोपाल। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में इंटरनेट सोशल मीडिया वार यूनिट बनाई गई। यह राजधानी में सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे पोस्ट पर निगरानी रखती है। इधर, पुलिस कमिश्नर (Bhopal Cop News) ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सोशल मीडिया के लिए निषेधाज्ञा (Restrictive Order) लागू कर दी है। जिसमें आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट की तुलना में उस पर किए जाने वाले कमेंट और क्रॉस कमेंट से अधिक वैमनस्य का प्रसार हो सकता है। इंटरनेट मीडिया पर लोग कई बार बिना विचार किए और बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने के साथ ही सामाजिक सौहार्द और लोक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर इस तरह के ‘इंटरनेट सोशल मीडिया वार’ अभी भी सक्रिय हैं। इनके माध्यम से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित सामग्री प्रसारित होने पर सामाजिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपत्तिजनक पोस्ट करने और उसके जरिए वैमनस्य फैलाने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा, लोक परिशांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आदेश का पालन आवश्यक होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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