Bhopal News: बजरंग दल ने हाई कोर्ट में निगम की तरफ से नियुक्त सरकारी वकील के चुप रहने पर जताया विरोध,निगम आयुक्त ने स्लॉटर हाउस चलाने वाली कंपनी लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर से मांगा अभिमत

भोपाल। राजधानी का चर्चित गोमांस तस्करी का मामला छह महीने बाद फिर सुर्खियों में हैं। इस मामले में भोपाल नगर निगम (Bhopal News) की साख दांव पर लगी है। दरअसल, निगम ने जिस लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर कंपनी (Livestock Food Processor Company) को स्लॉटर हाउस संचालन का ठेका दिया था अब उससे ही उसको खोलने के लिए अभिमत मांगा है। यह सामने आते ही बजरंग दल उग्र हो गया है। संगठन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले में ढिलाई बरती तो वह एक बार फिर उग्र होकर सड़क पर उतरेगी।
संगठन की तरफ से मिली है चेतावनी
जानकारी के अनुसार कंपनी का संचालन सितंबर, 2025 से असलम चमड़ा की तरफ से किया जा रहा था। इसके संचालन की अनुमति भोपाल नगर निगम (Bhopal Nagar Nigam) की तरफ से दी गई थी। कंपनी का कंटेनर 17 दिसंबर को जहांगीराबाद (Jahangirabad) इलाके में गोमांस के साथ पकड़ाया था। जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 2026 में सामने आने के बाद जहांगीराबाद पुलिस ने गोमांस तस्करी का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में असलम चमड़ा (Aslam Chamda) को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि यह तब की गई थी जब कई हिंदू संगठनों की तरफ से अलग-अलग तारीखों में धरने-प्रदर्शन किए गए थे। असलम चमड़ा को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। इधर, जमानत मिलने के बाद असलम चमड़े के स्लॉटर हाउस (Slaughter House) को खोलने के लिए निगम कमिश्नर की तरफ से अभिमत मांगा गया है। यह जानकारी सार्वजनिक होते ही बजरंग दल (Bajrang Dal) सक्रिय हो गया। 21 जून दोपहर एक प्रतिनिधि मंडल ने सील स्लॉटर हाउस के समक्ष उपस्थित होकर जमकर नारेबाजी की। इस मामले में विभाग सह संयोजक बजरंग दल हरिओम शर्मा (Hariom Sharma) की तरफ से बताया गया कि निगम उस व्यक्ति से अभिमत मांग रहा है जो पूरे विवाद की मूल वजह है। निगम प्रशासन की तरफ से कड़ा रुख अपनाने की बजाय शिथिलता बरती जा रही है वह संदेहास्पद है। इसलिए यदि स्लॉटर हाउस दोबारा खुलता है तो बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन फिर सड़कों पर उतरने में देरी नहीं करेगा।
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