Bhopal Court News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार

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Bhopal Court News: दो साल पहले छत के रास्ते कमरे में ले जाकर उतारे थे कपड़े, अदालत ने पांच साल की सजा और एक लाख रुपए प्रतिकर आदेश दिया

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग को कमरे में ले जाकर उससे छेड़छाड़ करने के मामले में भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को पांच साल की सजा दी गई है। इसके अलावा पीड़िता को राज्य शासन की तरफ से एक लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश सुनाया है। घटना भोपाल शहर के निशातपुरा थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई थी।

छत पर खेलते समय बहाने से ले गया था कमरे में

जानकारी के अनुसार पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने यह निर्णय दिया है। इस मामले में 12 नवंबर, 2024 को निशातपुरा (Nishatpura) थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। पीड़िता घटना से परेशान थी और उसने परिवार से पहले जानकारी छुपाई थी। लेकिन उसके गुमसुम रहने के कारण परिवार ने पूछा तो आरोपी की हरकत के बारे में उसने बताया। पीड़िता के अनुसार आरोपी कुलदीप साहू (Kuldeep Sahu) छत पर खेलते वक्त पढ़ाई के बहाने अपने कमरे में ले गए। वहां ले जाकर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाकर वहां से भाग आई थी। पुलिस ने छेड़छाड़ के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अदालत ने दोनों धाराओं के मामले में पांच साल की जेल और पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश जारी किया।

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