Bhopal Court News: लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण

भोपाल। लोकायुक्त मामलों की विशेष न्यायालय की तरफ से भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है। यह निर्णय न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत (Bhopal Court News) ने दिया है। आरोपियों को जालसाजी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की सजा के साथ एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
निर्धारित कम कीमत में जमीन को बेचा
जानकारी के अनुसार ग्राम चंदेरी छावनी में रिफाकत बी (Rifakat Bee) की लगभग सवा दस एकड़ से अधिक भूमि थी। इस भूमि को बंधक रखकर उन्होंने 1974 में 8775 रुपए का लोन (Loan) लिया था। यह लोन पंप और कुआ के लिए लिया गया था। यह राशि जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिया गया। लोन की राशि का भुगतान नहीं करने पर बैंक ने नवंबर, 2004 में बंधक जमीन को एक लाख, तीन हजार रुपए में बेच दिया गया। यह जमीन सौरभ मेटल प्रायवेट लिमिटेड कंपनी (Saurabh Metal Private Limited Company) ने ली थी। इस मामले की शिकायत लोकायुक्त भोपाल(Bhopal Lokayukta) में हुई थी। जिसकी जांच में पाया गया कि बाजार मूल्य और कलेक्टर कार्यालय से निर्धारित कम कीमत में जमीन को बेचा गया। यह नीलामी प्रक्रिया में विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कुमार कौशल (Vijendra Kumar Kaushal) और उप पंजीयक सहकारिता अशोक मिश्रा (Ashok Mishra) की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने जालसाजी, साजिश, भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र भोपाल न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाह की तरफ से तर्क प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें अभियोग प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने जालसाजी और साजिश में दोनों अभियुक्तों विजेंद्र कुमार कौशल और अशोक मिश्रा को तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपए का आदेश सुनाया।
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