Bhopal News: आठ महीने बाद पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, संपत्ति कुर्की की होनी थी कार्रवाई

भोपाल। जिला न्यायालय के एक कर्मचारी के साथ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला भेापाल (Bhopal News) शहर के छोला मंदिर थाना पुलिस ने दर्ज किया गया। यह घटना आठ महीना पूर्व हुई थी। मामला संपत्ति कुर्क करने के लिए जारी नोटिस से जुड़ा है। प्रकरण दर्ज करने में हुई देरी को लेकर पुलिस ने कारण नहीं बताए हैं।
संपत्ति कुर्क करने का आदेश लेकर आए थे
छोला मंदिर (Chhola Mandir) थाना पुलिस के अनुसार घटना 18 नवंबर, 2025 को हुई थी। न्यायालय से जगमोहन विश्वकर्मा पिता रामकिशन विश्वकर्मा उम्र 55 साल संपत्ति कुर्क करने का आर्डर लेकर आए थे। यहआर्डर प्रमोद विश्वकर्मा (Pramod Vishwakarma) को उन्होंने देते हुए पांच लाख, 88 हजार 312 रुपए का भुगतान करने बोला। यह सुनकर आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा गाली-गलौज करते हुए अभद्रता करने लगा। जगमोहन विश्वकर्मा (Jagmohan Vishwakarma) गौतम नगर स्थित शारदा नगर (Sharda Nagar) में रहते हैं। उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम से न्यायालय (Court) को भी अवगत कराया था। न्यायालय ने इस संबंध में थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी (TI Saraswati Tiwari) से रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद न्यायालय और थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का प्रकरण 778/26 दर्ज कर लिया।
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