Bhopal News: स्कूल में साथ पढ़ाई करते वक्त हुई थी विधि विरोधी बालक से पहचान, मां ने तय कर दिया था रिश्ता, इस कारण झांसा देकर भेल के जर्जर दो मंजिला मकान में ले जाकर की पीड़िता से ज्यादती, विरोध करने पर पीटा
भोपाल। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात हुई है। इस मामले में आरोप विधि विरोधी बालक पर लगा है। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में हुई है। दोनों पहले एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। जिसकी खबर माता—पिता को लग गई और पीड़िता का स्कूूल बदल दिया था। उसकी कुछ महीने बाद शादी भी होने वाली थी। यह पता चलने पर आरोपी ने झांसा देकर उसे मुलाकात के बहाने बुलाकर घटना को अंजाम दिया।
मंगेतर के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची पीड़िता
गोविंदपुरा (Govindpura) थाना पुलिस के अनुसार मामला बेहद संगीन होने के कारण जांच थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर (TI Awadhesh Singh Tomar) कर रहे हैं। पीड़िता की उम्र 17 साल है। जबकि विधि विरोधी बालक साढ़े सत्रह साल का है। वह पीड़िता को कुछ दिनों से लगातार फोन कर रहा था। उसका नंबर ब्लॉक करने पर भी वह दूसरे नंबर से फोन लगा रहा था। पीड़िता को उसने बातचीत के बहाने अन्ना नगर (Anna Nagar) के पास एक स्कूल पर बुलाया। यहां से वह उसे गौतम नगर (Gautam Nagar) स्थित एक कैफे पर ले गया। कैफे में पीड़िता ने उसे बताया कि वह शादी करने जा रही है। इसलिए वह स्कूल की दोस्ती भूलकर उसको अपनी जिंदगी जीने दे। इसके बाद आरोपी उसको हेमा स्कूल (Hema School) के पास छोड़ने को बोलकर बाइक पर बैठा लिया। वहां से उसे पिपलानी में स्थित गुरुद्वारे के नजदीक भेल के दो मंजिला जर्जर मकान पर ले गया। यहां उसके साथ विधि विरोधी बालक ने उससे शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद आरोपी एक स्कूल के नजदीक उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता की चार अन्य छोटी बहने भी है। उसके पिता की दिसंबर, 2023 में हार्टअटैक से मौत भी हुई है। पीड़िता ने अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद उसकी मां ने होने वाले मंगेतर के साथ उसे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजा। पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ 24—25 जून की दरमियानी रात लगभग पौने तीन बजे प्रकरण 453/24 दर्ज कर लिया है। जिसमें धारा 376/376—2—एन/363/294/323/3/5/6 (बलात्कार, कई बार ज्यादती, झांसा देकर अगवा करना, गाली—गलौज, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण) दर्ज कर लिया है।
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