Bhopal Court News: कोर्ट रूम चलने तक अदालत में ही बैठे रहने के दिए गए आदेश, अर्थदंड भी चुकाना होगा
भोपाल। न्याय की प्रकृति यदि सुधार वाली है तो उसे अपनाई जा सकती है। ऐसा ही एक मिसाल भोपाल जिला अदालत में देखने को मिला। यहां कोलार रोड थाने में आठ साल पहले दर्ज मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया जाना था। अदालत (Bhopal Court News) ने महिला और पुरूष को दोषी करार दिया। उन्हें जुर्माने की सजा के साथ—साथ जेल भेजने की बजाय कोर्ट चलने तक बैठे रहने के आदेश दिए।
इस कारण हुई थी आठ साल पहले मारपीट
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