Bhopal Court News: मारपीट के मामले में न्यायाधीश ने सुनाई सबक सिखाने के लिए सजा

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Bhopal Court News: कोर्ट रूम चलने तक अदालत में ही बैठे रहने के दिए गए आदेश, अर्थदंड भी चुकाना होगा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। न्याय की प्रकृति यदि सुधार वाली है तो उसे अपनाई जा सकती है। ऐसा ही एक मिसाल भोपाल जिला अदालत में देखने को मिला। यहां कोलार रोड थाने में आठ साल पहले दर्ज मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया जाना था। अदालत (Bhopal Court News) ने महिला और पुरूष को दोषी करार दिया। उन्हें जुर्माने की सजा के साथ—साथ जेल भेजने की बजाय कोर्ट चलने तक बैठे रहने के आदेश दिए।

इस कारण हुई थी आठ साल पहले मारपीट

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बौरासी की अदालत ने लिया। इस मामले में रामजी गुप्ता (Ramji Gupta) और पप्पी देवी (Pappi Devi) को दोषी पाया गया। दोनों के खिलाफ धारा 294/323/34 (गाली—गलौज, मारपीट और एक से अधिक आरोपी का मामला) दर्ज था। दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। इसके अलावा गाली—गलौज और मारपीट की धारा में एक—एक हजार रूपए का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। यह मामला कोलार रोड (Kolar Road) थाने में फरवरी, 2015 में दर्ज किया गया था। पीड़िता किशोरी थी जो सुबह दूध लेने दुकान जा रही थी। तभी उसके पडोस में रहने वाले आरोपी रामजी और पप्पी ने उसके साथ गाली—गलौज करते हुए मारपीट की थी।

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