Bhopal Property Fraud: आठ साल पूर्व एग्रीमेंट मामले में जालसाजी का प्रकरण दर्ज 

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Bhopal Property Fraud: तीन करोड़ 70 लाख रूपए में हुआ था जमीन का सौदा, एग्रीमेंट के वक्त किया गया था पांच लाख रूपए का भुगतान

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। कारोबारी की एक शिकायत में जालसाजी और गबन का प्रकरण दर्ज किया गया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के कोलार रोड थाना क्षेत्र की है। प्रकरण तीन करोड़ 70 लाख रूपए के एक एग्रीमेंट से जुड़ा है। जब यह किया गया था तब बयाने के तौर पर पांच लाख रूपए दिए गए थे। इसके बावजूद जमीन का सौदा दूसरी पार्टी से कर लिया गया।

इसलिए दूसरी पार्टी को बेच दी गई जमीन

कोलार रोड थाना पुलिस के अनुसार एग्रीमेंट सितंबर, 2015 में किया गया था। एग्रीमेंट कारोबारी मानवेंद्र सिंह गौर (Manvendra Singh Gour) ने किया था। अनुबंध सूरज सिंह तोमर (Suraj Singh Tomar) के साथ किया गया था। तोमर की जमीन का सौदा तीन करोड़ सत्तर लाख रूपए में हुआ था। उस वक्त एग्रीमेंट के साथ पांच लाख रूपए का भुगतान किया गया था। लेकिन, आरोपी ने जमीन का सौदा दूसरी पार्टी से कर लिया। यह पता चलने पर रकम मांगी गई तो वह देने से इंकार कर दिया गया। बयानों के आधार पर 7 जुलाई की शाम लगभग पौने सात बजे 511/23 धारा 406/420 (गबन और जालसाजी) का प्रकरण दर्ज किया गया। एग्रीमेंट इमलिया जरगर गांव में स्थित जमीन के लिए किया गया था। अब इस जमीन की कीमत काफी बढ़ने के कारण सूरज सिंह तोमर ने अनुबंध दूसरे से करके उसको बेच दिया था।

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