Bhopal Loot News: आजीवन कारावास की बजाय तीन साल की सजा वाली धारा 

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Bhopal Loot News: घुमाने के बहाने ले जाकर दो अन्य साथियों की मदद से दिया वारदात को अंजाम, जब भी कोर्ट में पेश होगी डायरी अफसर को सुनना पड़ेगी फटकार

Bhopal Loot News
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन जब एफआईआर अदालत के समक्ष ट्रायल पर जाएगी, उस दिन न्यायाधीश की फटकार अफसरों को पड़ना तय हैं। मामला भोपाल (Bhopal Loot News) शहर के कोहेफिजा थाना क्षेत्र का है। मामला चाकू मारकर लूटपाट का है। लेकिन, पुलिस ने उसको ब्लैकमेलिंग की धारा में दर्ज किया है। बकौल एफआईआर कबाड़ा कारोबारी को उसका दोस्त घुमाने के बहाने ले गया। जहां ले गया वहां दो अन्य आरोपी आ गए। उन्होंने चाकू मारकर नकदी छीनी। फिर उस दोस्त को भी अपने साथ ले गए जिसके कहने पर वह घुमने गया था।

यह बोलकर पीड़ित की रूकवाई थी मोपेड

कोहेफिजा (Kohefiza) थाना पुलिस के अनुसार 12 जून की रात लगभग 11 बजे यह घटना हुई थी। शिकायत फैजान अली (Faizan Ali) पिता अनवर अली उम्र 24 साल ने दर्ज कराई। वह आरिफ नगर (Arif Nagar) में रहता है। फैजान अली कबाड़ा कारोबारी भी है। वे करोद में अपनी बहन को छोड़कर मोपेड एमपी—04—क्यूजी—9184 से अपने घर वापस जा रहे थे। तभी करोद में उसका दोस्त मूसा गोल्डन उर्फ अयान (Moosa Golden@Ayan) मिला। वह उसको वीआईपी रोड घुमने का बोलकर उसकी मोपेड पर सवार हो गया। कोहेफिजा चौराहे पर लघुशंका के बहाने उसने मोपेड रूकवाई। तभी  काली रंग की एक्टिवा पर दो लड़के आए। उनमें से लंबे कद वाले लड़के ने छुरी निकालकर उसके पिछले हिस्से से बाएं पैर पर मारा। तभी दूसरा आरोपी पीड़ित के चेहरे पर चाकू मारने के लिए बोलने लगा। इस कारण भय में आकर जेब में रखे 10 हजार रूपए और मोबाइल आरोपियों को दे दिया।

धाराओं में समझिए किस तरह का क्यों हो गया खेल

इसके बाद दोनों आरोपी उसके दोस्त का नाम लेकर बोले कि काम हो गया। फिर वह उनके साथ चला भी गया। पुलिस ने इन बयानों के आधार पर 350/23 धारा 384/34 (ब्लैकमेलिंग और एक से अधिक आरोपी का प्रकरण) दर्ज किया है। जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। जबकि एफआईआर के अनुसार मामला लूटपाट का है। जिसमें धारा 394 लगाई जानी थी। इसमें आरोपी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। थाना पुलिस का कहना है कि यह अड़ीबाजी की श्रेणी में आता है। यदि यह भी था तो धारा 386 लगाई जानी चाहिए थी। जिसमें दस साल की सजा का प्रावधान है।

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