Bhopal Court News: दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रूपए अर्थदंड की सज़ा, उधारी नहीं चुकाने पर की थी हत्या

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। उधारी की रकम नहीं चुकाने पर हुई हत्या के मामले में भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल शहर के अयोध्या नगर इलाके में हुई थी।  वारदात लगभग 11 महीने पहले हुई थी। विवाद उधारी की रकम को लेकर हुआ था। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

चौबीस घंटे में आरोपी को कर लिया था गिरफ्तार

भोपाल पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार घटना 6 जून, 2022 को अयोध्या नगर में हुई थी। जिसकी शिकायत शिवप्रसाद पाल (Shivprasad Pal) पिता गोविंद पाल ने दर्ज कराई थी। वे एन—सेक्टर अयोध्या नगर इलाके में रहते थे। पुलिस ने 211/22 धारा 302/34 हत्या और एक से अधिक आरोपी का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी मुनिराज उर्फ राधे उर्फ नीरज (Muniraj@Radhe@Neeraj) पिता मंगल वीइके उम्र 30 साल था। वह के—सेक्टर अयोध्या नगर (Ayodhya Nagar) में रहते थे। फिलहाल मुनिराज उर्फ राधे उर्फ नीरज ग्राम आफत गंज सुल्तानपुर जिला रायसेन (Raisen) में रहता है। दूसरा आरोपी बल्लू धुर्वे (Ballu Dhurve) पिता चुन्नीलाल उम्र 34 साल है। वह सोनपुरा (Sonpura) खजूरी थाना अवधपुरी में रहता है। वह भी ग्राम मदुरई सुल्तानपुर जिला रायसेन में रहता है। आरोपियों ने योगेश पाल (Yogesh Pal) की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी।

जंगलों से किया गया था गिरफ्तार

मामले की जांच एसीपी एमपी नगर संभाग कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में हुई थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि उन्हें रूपयों की आवश्यकता थी। जिस कारण कुछ समय पहले योगेश पाल को दी गई रकम वह मांग रहे थे। इसी बात को लेकर शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। जिसमें पत्थर से योगेश पाल के सिर पर हमला किया गया था। आरोपियों को रायसेन के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में सजा दिलाने तक अयोध्या नगर टीआई नीलेश अवस्थी (TI Neelesh Awasthi) और विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक गौरव सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

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