Bhopal Court News: नंबर प्लेट बदलकर चलाने वाला दोषी करार

Share

Bhopal Court News: पुलिस से महंगा पड़ा तीन दोषियों को मजाक, एक—एक साल की सजा सुनाई, चोरी के आठ वाहन बरामद हुए थे

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। वाहन चोरी के मामले में लगभग 10 साल पहले गिरफ्तार तीन आरोपियों को भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ चोरी के वाहन पर जाली नंबर लगाकर इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था। यह फैसला न्यायाधीश रेनु यादव की अदालत ने सुनाया है।

चोरी के दर्ज थे थानों में मुकदमे

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में मंगलवारा थाने में 01/2012 धारा 403 का प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी आत्माराम, दिनेश और चंदर सिंह परमार (Chander Singh Parmar) हैं। तीनों आरोपियों को एक—एक साल की सश्रम जेल दी गई है। इसके अलावा एक—एक हजार रूपए का अर्थदंड भी दिया गया है। इस प्रकरण में अदालत के भीतर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रचना चिडार द्वारा ने दलीले पेश की थी। यह मामला 29 सितंबर, 2012 को उस वक्त सामने आया था जब एएसआई अंबिका सिंह (ASI Ambika Singh) अल्पना तिराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी दोषी आत्माराम बिना नंबर की बाइक पर मिला। दबोचने के बाद उसने साथी दिनेश, चंदर, दीपक और जगदीश के नाम का खुलासा किया। आरोपियों से आठ बाइक बरामद हुई थी। जिस पर फर्जी नंबर चढ़े थे। इसके अलावा पता चला कि जिन वाहनों का आरोपी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ चोरी के मुकदमे भी दर्ज थे।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: बंद दुकान के सामने मिली लाश
Don`t copy text!