Bhopal Court News: सौतेले पिता को जेल में मौत होने तक की सुनाई गई सजा, करीब एक लाख रूपए का अर्थदंड भी दिया गया
भोपाल। नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी सौतेला पिता था। यह घटना भोपाल शहर के एमपी नगर इलाके में एक साल पहले हुई थी। यह निर्णय 18वे एडीजे पदमा जाटव (Justice Padma Jatav) की अदालत ने सुनाया। इसमें दोषी करार दिए गए सौतेले पिता को जेल में मौत होने तक सजा काटने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 99 हजार रूपए का अर्थदंड की भी सजा दी गई है।
इसलिए की थी महिला ने दूसरी शादी
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एमपी नगर थाने में 199/15 धारा 376/363/328/366/376(3)/5एल(6) में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास और 99000 रूपये अर्थदण्ड दोषी राजेश (Rajesh) को दिया गया है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam), सरला कहार (Sarla Kahar) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने की थी। रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। वह छिंदवाडा (Chhindwara) की रहने वाली है। उसके पहले पति की मौत होने के बाद भोपाल में आकर रहने लगी थी। वह कोटक महिन्द्रा के पास जोन—1 झुग्गी में रहती थी। उसने राजेश भारती (Rajesh Bharti) से शादी की थी। उसकी 12 वर्षीय बेटी जो कक्षा पांचवीं में पढती थी। उसको दोषी व्यक्ति अपने पास में सुलाता था। वह बेटी को डराता था कि यह बात मां को न बताए। इस बात को लेकर मेरा आरोपी से झगडा हो गया था।
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