Bhopal Court News: गले में ब्लैड अड़ाकर अप्राकृतिक कृत्य करने वाला आरोपी दोषी करार 

Share

Bhopal Court News: पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में जिला अदालत ने सुनाई सजा

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। गले में ब्लैड अड़ाकर अप्राकृतिक कृत्य करने के एक एम मामले में फैसला दिया गया है। यह घटना भोपाल शहर के गौतम नगर इलाके में हुई थी। फैसला तेरहवें एडीजे शैलेजा गुप्ता की अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया है।

पिता को बताई थी पूरी कहानी

अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गौतम नगर थाने में दर्ज 553/20 में आरोपी वसीम मिर्ची को दोषी करार दिया गया है। उसको धारा 341 में 01 माह का कारावास और 500 अर्थदण्ड, धारा 9—जी/10 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा दी गई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा अहिरवार और वर्षा कटारे ने की थी। यह घटना 18 सितंबर, 2020 की रात लगभग साढ़े नौ बजे हुई थी। उस वक्त पीड़ित बालक अंडे लेकर घर जा रहा था। दोषी दिया गया वसीम मिर्ची (Wasim Mirchi) ने उसे रोक लिया और गर्दन पर ब्लैड रखकर अंधेरी गली में ले गया। यहां उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया गया। पीडित बालक आरोपी को धक्का देकर घर भाग गया था।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Habibganj GRP News: हीरे और सोने के जेवरात समेत तीन लाख रूपए का माल चोरी
Don`t copy text!