Bhopal Court News: वैशाली नगर में शादीशुदा महिला के साथ की थी अभद्रता, अदालत ने दिया दोषी करार
भोपाल। छेड़छाड़ के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना आठ साल पहले हुई थी। यह फैसला न्यायाधीश पूजा पाठक बोरसी की अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति को एक साल की जेल और पांच सौ रूपए का अर्थदंड की सजा दी गई है।
पति को भी धमकाया था
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कमला नगर थाने में 243/2014 धारा 354 छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी अरविन्द पाल पिता साहब सिंह था। जिला अदालत में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन ज्योति कुजूर ने की थी। यह घटना अक्टूबर, 2013 में हुई थी। आरोपी अरविंद पाल उर्फ सरदार (Arvind Pal@Sardar) पीड़िता के मोबाइल पर फोन लगाकर उसके संबंध में गलत बातें करता था। उसे कई बार समझाया भी गया था। आरोपी ने घटना वाले दिन पीडिता को फोन करके कहा कि वह वैशाली नगर तिराहे के पास पहुंच गया है। उस वक्त पीड़िता अपने पति के साथ दुकान से सब्जी खरीद रही थी। तभी आरोपी पीछे से आया और पीडिता की साडी पकड़कर अश्लीेल हरकतें करने लगा। पति उसे बचाने आया तो गालियां देकर धमकाते हुए भाग गया।
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