Bhopal Court News : थाने में दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का मुकदमा, अदालत में उजागर हुआ बलात्कार का मामला

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Bhopal Court News : सवा दो साल पहले दस साल की बच्ची से ज्यादती मामले में आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई दोहरी सजा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश पदमा जाटव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिया है। मामला भोपाल (Bhopal Court News) सिटी के स्टेशन बजरिया थाने में लगभग सवा दो साल पहले दर्ज किया गया था। पुलिस ने दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। जब अदालत में सुनवाई हुई तो पीड़िता से दो दर्जन से अधिक बार ज्यादती की बाद भी सामने आई। अदालत ने धारा बढ़ाने के आदेश दिए। जिसके बाद हुई जिरह में अदालत ने छेड़छाड़ और बलात्कार मामले में अलग—अलग फैसला सुनाया। अभियोजन ने दावा किया है कि पॉक्सो एक्ट में लिया गया यह आठवां कठोर फैसला है।

इन धाराओं में दोहरी सजा का आदेश

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी नीलेश अहिरवार(Nilesh Ahirwar) था। उसके खिलाफ जनवरी, 2020 में स्टेशन बजरिया थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार पॉक्सो एक्ट में प्रकरण क्रमांक 29/21 था। जिसका थाने में प्रकरण 13/20 था। आरोपी नीलेश अहिरवार पिता राजारमेश को धारा 376 और 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में (आजीवन कारावास के अलावा एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा) सुनाई गई है। यह जमा नहीं करने पर एक महीने सश्रम कारावास का आदेश दिया गया। वहीं धारा 376—2—एन और 5एन/6 पॉक्सो एक्ट में (आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपए जुर्माने) का आदेश दिया। यह नहीं चुकाने पर एक महीने की सजा भी दी गई है।

अदालत में ऐसे उजागर हुआ राज

अदालत ने धारा 354/11—1—/12 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1000 रूपए अर्थदण्ड, उसे नहीं चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया। पैरवी करते हुए अदालत को मनीषा पटेल ने बताया कि 11 जनवरी की शाम पीड़िता ने नीलेश अहिरवार की कहानी बताई थी। उसने पैसों का लालच उसको दिया था। मजिस्ट्रीयल बयान होने पर ज्यादती की बात उजागर हुई थी। जिसके बाद उसका मेडिकल कराया गया। फिर नए सिरे से चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।

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