Bhopal Court News : सवा दो साल पहले दस साल की बच्ची से ज्यादती मामले में आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई दोहरी सजा
भोपाल। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश पदमा जाटव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिया है। मामला भोपाल (Bhopal Court News) सिटी के स्टेशन बजरिया थाने में लगभग सवा दो साल पहले दर्ज किया गया था। पुलिस ने दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। जब अदालत में सुनवाई हुई तो पीड़िता से दो दर्जन से अधिक बार ज्यादती की बाद भी सामने आई। अदालत ने धारा बढ़ाने के आदेश दिए। जिसके बाद हुई जिरह में अदालत ने छेड़छाड़ और बलात्कार मामले में अलग—अलग फैसला सुनाया। अभियोजन ने दावा किया है कि पॉक्सो एक्ट में लिया गया यह आठवां कठोर फैसला है।
इन धाराओं में दोहरी सजा का आदेश
अदालत में ऐसे उजागर हुआ राज
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