Bhopal Court News : सह अभियुक्त को लेकर जिला अभियोजन कार्यालय नहीं दे सका कोई ठोस जानकारी
भोपाल। गांजा तस्करी के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में दो आरोपी थे। जिसमें महिला का भी नाम सामने आया था। हालांकि अभियोजन कार्यालय से एक व्यक्ति को दोषी करार देने की पुष्टि की गई है। जबकि सह आरोपी को लेकर वह परिस्थितियां साफ नहीं कर सकी है।
पान की दुकान से बेचता था गांजा
जानकारी के अनुसार यह मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है। जहां फरवरी, 2017 में प्रकरण 100/17 दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी मंसूर खान पिता जलील खान को बनाया गया था। उसके साथ सुनीता ठाकुर (Sunita Thakur) नाम की महिला भी थी। फैसला एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया। जिसमें मंसूर खान को दोषी मानते हुए अदालत ने 2 वर्ष 07 माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई पिपलानी थाने में तैनात सतीश कुमार सिंह (Satish Kumar Singh) ने की थी। दोषी करार दिया गए मंसूर खान (Mansoor Khan) की इंद्रपुरी स्थित लेबर कॉलोनी में पान की गुमठी थी। जहां से वह गांजा बेचने का काम करता था। इस मामले में सह अभियुक्त के फैसले को लेकर अरविंद सिंह दांगी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके हैं।
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