Bhopal Court News : नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News : बैरागढ़ इलाके में चार साल पहले हुई थी घटना, तीन साल की सजा और आठ हजार रुपए जुर्माना

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। पॉक्सो एक्ट मामले की गठित विशेष अदालत ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल सिटी (Bhopal Court News) के बैरागढ़ थाना क्षेत्र की थी। जिस युवक को दोषी करार दिया गया है उस पर छेड़छाड़ का भी आरोप था। भोपाल जिला की अदालत ने दोषी को तीन साल के साथ—साथ आठ हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

छत में चढ़कर छेड़छाड़ की थी

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 59/18 विचाराधीन था। यह प्रकरण बैरागढ़ के अपराध क्रमांक 235/18 से जुड़ा था। जिसमें आरोपी अजय नायर (Ajay Nair) था। उसके खिलाफ धारा 354/7/8 का मामला दर्ज था। इसी मामले में तीन साल सश्रम कारावास और 8000 रूपए का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अदालत में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष अभियोजक सरला कहार और मनीषा पटेल ने दलीलें पेश की थी। इस प्रकरण में शिकायत पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। आरोपी अजय नागर छत पर सो रही पीड़िता से गंदी हरकत करने पहुंचा था। ..

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