Bhopal News: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर

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Bhopal News: दो महीने पहले मुकदमा दर्ज करने की बजाय एनसीआर काटकर थाने से पीड़िता को भगाया था

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कोलार थाना, जिला भोपाल—फाइल फोटो

भोपाल। भोपाल (Bhopal News) जिला अदालत के आदेश पर छेड़छाड़ (Molestation Case) और मारपीट की एक एफआईआर हुई है। इस आदेश से पहले पीड़िता ने पुलिस से ही मदद मांगी थी। उस वक्त पुलिस ने अहस्तक्षेप योग्य अपराध बताकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया था। घटना भोपाल के कोलार इलाके की है।

नए सिरे से होगी जांच

कोलार थाना पुलिस के अनुसार 06 जनवरी की दोपहर लगभग एक बजे 19/22 धारा 452/354/294/323/506/34 (घर में घुसकर, छेड़छाड़, गाली—गलौज, मारपीट, धमकाना और एक से अधिक आरोपी) का प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले की शिकायत 30 वर्षीय महिला ने जिला अदालत (Bhopal Court News) में की थी। उसके साथ दो महीने पहले मारपीट (Bhopal Beaten News) की घटना हुई थी। इस मामले का आरोपी बाबू प्रजापति (Babulal Prajapati) और उसके साथी है। विवाद घर के पास साफ—सफाई को लेकर हुआ था। पुलिस की तरफ से दी गई एनसीआर को लेकर पीड़िता कोर्ट पहुंची थी। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। अब इस मामले में नए सिरे से जांच की जाएगी।
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