Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती का आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: आजीवन कारावास और अर्थदंड की अदालत ने सुनाई सजा, पिपलानी इलाके में तीन साल पहले हुई थी घटना

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला अदालत (Bhopal Court News) ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उस पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप था। जिला अदालत ने आजीवन कारावास के साथ—साथ उसको अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर चार महीने का अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए गए हैं।

गुमशुदगी की जांच के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

जिला अदालत के अनुसार विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव (Justice Padma Jatav) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय के प्रकरण 344/2021 में दोनों पक्षों की जिला अदालत ने दलीलें सुनी थी। यह मामला पिपलानी थाने में दर्ज 776/2018 बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम का था। इसमें आरोपी नितेश सहोर पिता राजू सहोर उम्र 23 साल था। वह लेबर कॉलोनी इन्द्रपुरी इलाके में रहता है। अदालत ने नितेश सहोर (Nitesh Sahore) को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 8000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जिला अदालत में पैरवी टीपी गौतम (TP Gautam) और सरला कहार (Sarla Kahar) ने पेश की थी। पिपलानी थाने में सितंबर, 2018 में गुमशुदगी दर्ज थी। जिसकी जांच के बाद नितेश सहोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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