Bhopal Court News: नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ मामले में पिता दोषी करार

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Bhopal Court News: कपड़े बदलते वक्त बेटी को देखता था, बुरी नीयत से दबोचा था

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज जिला अदालत (Bhopal Court News) से मिल रही है। यहां पॉक्सो मामले की एक विशेष अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई है। दोषी करार दिया गया पिता है। वह बेटी को कपड़े बदलते वक्त बुरी नीयत से देखता था। यह मुकदमा सात महीने पहले कोहेफिजा थाने में दर्ज हुआ था।

इन धारा में दोषी करार

मीडिया सेल प्रभारी दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने बताया कि दोषी करार दिए गए पिता की उम्र 40 साल है। वह लाल घाटी में पंक्चर की दुकान चलाता था। पीड़िता की उम्र 17 साल है। उसकी मां पार्लर चलाती है। अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट में 7 साल के कारावास, 8 हजार रुपए जुर्माना, छेड़छाड़ की धारा में पांच साल की सजा और आठ हजार रुपए जुर्माना का फैसला दिया है। धारा 354(ग) और 11/12 पॉक्सो 4 एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू के अर्थदंड एवं 506 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष कारावास एवं 1000रू के अर्थदंड से दंडित किया।

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