Minor Girl Rape Case: आठ साल की मासूम बच्ची को शिकार बनाने का मामला
भोपाल। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Minor Girl Rape Case) के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी को भोपाल जिले की एक अदालत (Bhopal Court News) ने खारिज कर दिया। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के कटारा हिल्स इलाके की है। पीड़ित बच्ची की उम्र महज आठ साल है। जिसको आरोपी झांसा देकर अपने घर के किचन में ले गया था। वहां बच्ची के साथ अपने भी कपड़े उसने उतार दिए थे। जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों में बहस हुई थी।
पिछले साल हुई थी घटना
इस मामले की जमानत अर्जी न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल (Justice Kumudini Patel) की अदालत में लगी थी। आरोपी जय वतनानी पिता अशोक वतनानी उम्र 19 साल है। वह कटारा हिल्स के लहारपुर इलाके का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ 7 सितंबर, 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत मां ने दर्ज कराई थी। बच्ची कोचिंग से लौटकर आई थी। वह कॉलोनी के दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी आरोपी जय वतनानी (Jai Vatnani) उसको झांसा देकर अपने घर ले गया था। जमानत आवेदन पर टीपी गौतम, मनीषा पटेल (Manisha Patel) और रचना श्रीवास्तव (Rachna Shrivastav) ने विरोध किया था। प्रकरण को पॉक्सो एक्ट का बताते हुए विरोध जताया गया।
छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार
कोलार स्थित अमरनाथ कॉलोनी में महिला के साथ छेडछाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी जावेद मियां (Javed Miyan) को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायाधीश आशीष परसाई (Justice Ashish Parsai) की अदालत में पेश किया गया। यहां उसकी तरफ से जमानत अर्जी भी लगी थी। जिसको सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी बाइक से उसका पीछा करता था। पीड़िता मजदूर थी जो उसके साथ में काम करती थी। उसकी हरकतों (Kolar Chhedchad) की वजह से उसने जहां वह नौकरी करती थी वहां छोड़ दिया था।
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