Bhopal Court News: आठ साल की मासूम बच्ची से ज्यादती केस में दोषी करार

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Bhopal Court News: पीड़ित बच्ची को दो लाख रुपए का प्रतिकर राशि भी मंजूर, पुलिस और प्रशासन की तरफ से सनसनीखेज श्रेणी में था प्रकरण, जज की टिप्पणी अभियुक्त का कृत्य समाज की चेतना को आघात पहुंचाने वाला

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने ज्यादती और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषारोपित किया। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दो लाख रुपए जुर्माना का आदेश (Bhopal Court News) पारित किया। यह राशि पीड़ित आठ साल की बालिका के परिजनों को मिलेगी। इस मामले को पुलिस और प्रशासन की तरफ से सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया था।

मोबाइल चलाने के बहाने कमरे में ले गया था आरोपी

यह सनसनीखेज घटना 30 दिसंबर, 2022 को निशातपुरा (Nishatpura) थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता घटना के वक्त सहेली के साथ जा रही थी। तभी दोषी भगवत विश्वकर्मा (Bhagat Vishwakarma) मिला जो मोबाइल चलाने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गया। यहां उसके साथ बलात्कार की वारदात को उसने अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट (Court) में सबूत और तर्क विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किए थे। आर्डर सुनाते वक्त न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने कहा कि जहां अभियुक्त के कृत्य से समाज की समग्र आत्मा को आघात पहुचंता हो समाज की चेतना आहत होती हो पीड़ित का दर्द समाज का दर्द है। वहां आरोपी को दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध के लिये हतोत्साहित हो और समाज में बालिकाओं की सुरक्षा मजूबत हो सके।

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