Bhopal Rape Case: तलाक के बाद प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी युवती

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पीड़िता के बयानों में उलझी पुलिस, आरोपी को कभी पति तो कभी बता रही प्रेमी

Bhopal Rape Case
सांकेतिक फोटो

भोपाल। लिव इन रिलेशन (Bhopal Live In Relation Case) के एक मामले ने पुलिस को बड़े पसोपेश में डाल दिया है। मामला मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh Crime) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime) के देहात थाना (Bhopal Rural Crime) क्षेत्र के नजीराबाद इलाके का है। पसोपेश से बाहर युवती के बयान को महत्व देते हुए पुलिस ने उसके प्रेमी को पति मानकर बलात्कार (Bhopal Rape Case) का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अगली कार्रवाई करेगी।

नजीराबाद थाना पुलिस ने www.thecrimeinfo.com (द क्राइम इंफो) से बातचीत करते हुए बताया कि क्षेत्र के एक गांव में 28 साल की युवती रहती है। उसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है। उसकी शादी छह साल पहले गांव गुडहाली निवासी विक्रम सिंह (Vikram Singh) पिता प्रभु दयाल के साथ हुई थी। घरेलु विवाद के कारण युवती की पति से नहीं बन पाई। इस कारण दोनों के बीच तलाक हो चुका था। युवती तलाक के बाद उसकी मां के साथ रहने लगी थी। उसके ही गांव का रहने वाला खिलन राय (Khilan Rai) से उसका संपर्क हुआ। उसका आए दिन युवती के घर आना—जाना होता था। एक दिन उसकी मां घर पर नहीं थी। उसी बीच खिलान घर आया था। खिलान ने उसे शादी का झांसा देकर पहली बार बलात्कार किया था। उसके बाद वह अक्सर इसी तरह झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। युवती ने जब खिलन पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो वह आना—कानी करने लगा था। अचानक खिलन दो महीने पहले युवती को बिना बताए गांव छोड़कर ही भाग गया। युवती ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो वह नहीं मिला। परेशान होकर युवती ने पुलिस से मदद मांगी। युवती का कहना है कि आरोपी ने उससे शादी नहीं की हैं। लेकिन, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते समय उसे खुद का पति बता रही है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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