1984 Anti Sikh Riots Case : दोषी सज्जन कुमार को मिल सकती है जमानत

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सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सिख विरोधी दंगों के दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

नई दिल्ली। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सज्जन कुमार की जमानत याचिका (Bail Application) पर सुनवाई (Hearing) के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस आफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बैंच ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल दिसंबर में सज्जन कुमार को उम्रकैद (Life Sentenced) की सजा सुनाई थी। 

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम (Southwest) में कंटोमेंट इलाके (Contoment Area) में हुए नरसंहार का दोषी माना था। इस घटना में 5 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही 1 और 2 नवंबर 1984 की दरमियानी रात में राजनगर (Rajnagar) स्थित गुरुद्वारे को भी आग के हवाले किया गया था। सज्जन कुमार को इस मामले में भी दोषी माना गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुनाया था। ट्रायल कोर्ट से तो सज्जन कुमार को राहत मिल गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी माना।

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