पीए्म चाहे तो राहुल गांधी के खिलाफ करें मानहानि का मुकदमा
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दिल्ली पुलिस से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई एक्शन टेकिंग रिपोर्ट (एटीआर) से साफ हो गया है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ धारा 124 (अ) के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी। दरअसल राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने एक भाषण में कथित तौर पर पीएम (PM Modi) को शहीदों के खून के पीछे छिपने वाला और शहादत की दलाली करने वाला कहा था।
2016 में राहुल गांधी का ये बयान सामने आया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अपमाजनक बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के आदेश दिए जाए। जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एटीआर मांगी थी।
बुधवार को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्शन टेकिंग रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि, शिकायत के कंटेंट के मुताबिक कोई अपराध नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है। यदि पीएम चाहे तो खुद राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।