Bhopal Rape News: चार महीने बाद घर लौटी विवाहिता ने दर्ज कराया बलात्कार का मुकदमा

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Bhopal Rape News:  महिला का दावा अपहर्ता ने पति की हत्या करने की धमकी देकर किया उसका शारीरिक शोषण

Bhopal Rape News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Rape News) के ऐशबाग थाने में बलात्कार का एक मामला दर्ज हुआ है। जिसने यह मुकदमा दर्ज कराया है उसकी थाने में चार महीने पहले गुमशुदगी भी दर्ज थी। पीड़िता ने दावा किया है कि अपहर्ता ने पति की हत्या की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया हैं। पीड़िता के पति का आरोपी जिगरी दोस्त बताया जा रहा है। इस मामले में अभी आरोपी फरार है।

पांच साल पहले हुई थी शादी

ऐशबाग थाना पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय महिला ने रविवार शाम पांच बजे बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई हैं। पीड़िता ने बताया वह थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। उसकी शादी दिसंबर, 2016 में हुई थी। शादी के बाद उसकी एक बच्ची भी है। पति प्रायवेट काम करता है। आरोपी वसीम अली उसके पति का दोस्त है। इस कारण वह अक्सर घर आया करता था। दो—चार की मुलाकातों में वसीम की नीयत पीड़िता को लेकर बिगड़ गई थी। घटना वाले दिन पति काम पर गया था। घर में पीड़िता और उसका बच्चा था।

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पति—बच्चे को मारने की धमकी

जांच अधिकारी पीएसआई रिद्धी शर्मा (PSI Ridhi Sharma) ने बताया घटना 05 नवंबर, 2020 की है। आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा था। पीड़िता ने दरवाजे से ही वसीम को जाने के लिए बोला था। लेकिन, वसीम पीड़िता को धक्का देकर बैडरूम तक ले गया। वसीम का बोलना था वह उससे डरती क्यों है वह उसे पसंद करता है। जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी लगातार पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ ज्यादती करता रहा। तभी आरोपी ने पीड़िता के सामने एक शर्त रख दी।

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शर्त मानने पर किया मजबूर

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सांकेतिक चित्र

वसीम ने कुछ दिनों बाद पीड़िता को उसके साथ चलने के लिए मजबूर किया। वह राजी नहीं हुई तो उसने पति और बच्चे की हत्या की धमकी दी। डर के कारण पीड़िता को 10 दिसंबर 2020 को आरोपी के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोपी उसको मुंबई लेकर गया। उसने पीड़िता को महू में भी रखा। वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अचानक आरोपी के पिता की मौत हो गई। आरोपी का परिवार शोकाकुल था। तभी फायदा उठाकर वह भाग निकली। पुलिस ने आरोपी वसीम अली (Wasim Ali) निवासी सिहोर (Sehore) के खिलाफ धारा 376/376/2एन/506 (बलात्कार, कई बार बलात्कार और धमकाने) का मामला दर्ज किया हैं।

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