Bhopal Court News: बलात्कार में समझौता खारिज होने के बाद आजीवन कारावास

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Bhopal Court News: जज ने बोला जिसको रक्षा करनी थी उसने समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं दिया

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) के जिला अदालत में एक नाबालिग से बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में फैसला आया है। यह निर्णय न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल (Justice Kumudini Patel) की अदालत ने सुनाया है। दोषी करार आसिफ खान उर्फ अमित ठाकुर है। उसको अलग—अलग धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

इन धाराओं में यह सजा

घटना गोविंदपुरा थाना क्षेत्र है। दोषी करार दिए गए आसिफ खान उर्फ अमित ठाकुर (Asif Khan@Amit Thakur) की गंदी हरकत उजागर होने पर उसने मां से भी अभद्रता की थी। अदालत ने धारा 376(2)(एफ) भादवि एवं 5(एन)/6 पाक्‍सो एक्‍ट, धारा 376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट एवं धारा 376(2)(आई) भादवि में आजीवन कारावास एवं 9000रू के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 506 भाग 2 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500रू जुर्माना, धारा 354 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना एवं 9(एम)/10 पाक्‍सो एक्‍ट में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया।

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तीसरी कक्षा से किया गलत काम

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सांंकेतिक चित्र

अदालत में दलीलें टीपी गौतम (TP Gautam) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने दी थी। घटना दिसंबर, 2018 की थी। मां के साथ थाने पहुंची पीडिता ने बताया था कि जब वह कक्षा 3 में तब से दोषी उससे बलात्‍कार कर रहा था। जिसे दोषी करार दिया गया है उसने हाईकोर्ट में राजीनामे का आवेदन पेश किया गया था। उसे संबंधित कोर्ट में निराकरण हेतु भेजा गया। विशेष न्‍यायालय ने राजीनामे के आवेदन को खारिज कर दिया। न्‍यायालय ने निर्णय में कहा कि आरोपी नेअत्‍यधिक क्रूरता के साथ बलात्‍कार किया। जिसे जानकर हर व्‍यक्ति की रूह कांप जाये। अभियुक्‍त, अभियोक्‍त्री का संरक्षक तथा नियंत्रण रखने की स्थिति में था। ऐसी स्थिति में अभियुक्‍त के प्रति नम्र दृष्टिकोण अथवा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना समाज के प्रति गलत होगा।

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