Bhopal Court News: बलात्कार करने वाला सौतेला पिता दोषी करार

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Bhopal Court News: आठ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला अदालत में न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया (Bhopal Court News) है। पीड़िता आठ साल की बच्ची थी जिसके साथ उसका पिता यौनाचार करता था। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास (Bhopal Rape News) की सजा सुनाई है। इधर, जिला अदालत में महिला दिवस भी मनाया गया।

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भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

सौतेला पिता करता था यौनाचार

मीडिया प्रभारी दिव्या शुक्ला ने बताया कि मामला 2018 में शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि 2010 में उसकी शादी हुई थी। पहले पति की मौत 2016 में हो गई थी। इस कारण दूसरी शादी कोर्ट से उसने की थी। पहले पति से दो बेटियां थी। आरोपी से उसके कोई बच्चे नहीं थे। दिसंबर, 2018 में दोषी करार दिए गए सौतेले पिता बलात्कार (Minor Child Rape Case) किया था। उस वक्त मां काम पर गई हुई थी। आरोपी उसके साथ ऐसा कई बार कर चुका था। पीड़िता की उम्र 8 साल थी। अदालत में दलीलें सीमा ​अहिरवार ने पेश की थी।

महिला दिवस पर कार्यक्रम संपन्न

अभियोजन कार्यालय में विश्व महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उप संचालक अभियोजन केके सक्सेना समेत कई अन्य अफसर मौजूद थे। इस अवसर पर अभियोजन से जुड़ी कई महिला अफसरों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। समारोह में वंदना परते, स्नेहलता, सुधा विजय सिंह, हेमलता कुशवाहा, वर्षा कटारे, रचनना श्रीवास्तव, कोमिला किरतानी समेत कई अन्य महिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित थीं।

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