Bhopal Court News: अश्लील फोटो वायरल करने की देता था धमकी
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) के गोविंदपुरा इलाके में स्थित एक होटल में बलात्कार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। जमानत पर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महजबीन खान (Justice Mahzabin Khan) की अदालत में हुई थी। अदालत ने आरोपी को जेल में भेजने के आदेश सुनाए हैं।
एक ही होटल में दो बार
मामले का आरोपी रवि जाटव (Ravi Jatav) है। अदालत में अभियोजन की तरफ से रचना श्रीवास्तव (Rachna Shrivatava) ने दलीलें पेश की थी। शिकायत गोविंदपुरा थाने में दर्ज हुई थी। जहां पीड़िता ने बताया था कि वह और आरोपी रवि जाटव साथ में पढ़ाई करते थे। इसलिए वह उसको जानती है। आरोपी खाना खिलाने का बोलकर गोविंदपुरा स्थित चेतक ब्रिज के पास होटल एंजिल (Hotel Angel) पर ले गया था। उस होटल के कमरे में उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। रवि उसी होटल (Bhopal Hotel Rape News) में पीडिता को दो बार और लेकर गया था। पीडिता की कुछ फोटो थी जिसको वायरल करने की वह धमकी देता था।
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