Bhopal Triple Talaq: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Triple Talaq) के पिपलानी थाना पुलिस ने तीन तलाक का एक मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पति मुस्लिम समाज में ही धार्मिक काम करता है। दोनों की शादी पांच साल पहले हुई थी। आरोपी दूसरी शादी करने की तैयारी में था। जिसकी भनक पीड़िता को लग गई थी।
दहेज न लाने पर करता था परेशान
पिपलानी थाना पुलिस ने 4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम (Bhopal Muslim Marriage Act) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। घटना 29 जनवरी की शाम सात बजे की है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने 01 फरवरी की रात साढ़े नौ बजे दर्ज की है। पीड़िता का निजामुद्दीन कॉलोनी शांति नगर में मायका है। पीड़िता की उम्र 22 साल है। इस मामले में आरोपी पति शान मोहम्मद (Shan Mohhmed) है। शान मोहम्मद ने 2015 में निकाह किया था। आरोपी भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहता है। आरोपी दहेज को लेकर काफी अरसे से परेशान कर रहा था। पुलिस ने आरोपी पति की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। आरोपी ने पिछले दिनों ससुराल में आकर काफी हंगामा मचाया था। जिसके बाद पीड़िता के परिजन उसको लेकर थाने पहुंचे थे।
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