Bhopal Gaban Case: नई मोपेड की खाई मिठाई, ट्रायल के बहाने ले भागा

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Bhopal Gaban Case: शातिर बदमाश का सिविल था खराब, रख दी थी ऐसी शर्त

Bhopal Gaban Case
File Image

भोपाल। पुलिस ने गबन (Bhopal Gaban Case) के दो मामले दर्ज किए हैं। घटनाएं मध्य प्रदेश के भोपाल (Bhopal Fraud Case) शहर की है। एक मामले में जो आरोपी है वह बदमाश है। उसने नई मोपेड की पहले मिठाई खाई थी। फिर उसके बाद उसके ट्रायल के बहाने वह ले गया। मोपेड वापस करने की बजाय उसने पीड़ित के सामने एक जबरिया शर्त रख दी। इधर, दो भाईयों ने एक कपड़ा व्यापारी को 15 लाख का चूना लगा दिया।

इसलिए साथ ले गया मोपेड

हनुमानगंज थाना पुलिस ने बताया कि हर्षित सोनी पिता राम सेवक सोनी उम्र 24 साल ने मुकदमा दर्ज कराया है। यह एफआईआर शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे दर्ज की गई है। इस मामले में आरोपी कासिम ईरानी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 406 गबन का मुकदमा दर्ज किया है। मामले के जांच अधिकारी प्रधान आरक्षक सतेंद्र चौबे (Satendra Choubey) ने बताया हर्षित सोनी एकता नगर स्थित जैन कॉलोनी का रहने वाला है। वह चैतन्य मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता है। हर्षित सोनी (Harshit Soni) ने 18 मार्च, 2020 को नई मोपेड खरीदी थी। जिसके लिए उसने 15 हजार रूपए डाउन पेमेंट भी किया था।

यह बोलकर ले गया मोपेड

जांच अधिकारी ने बताया हर्षित ने नई मोपेड की मिठाई आरोपी कासिम ईरानी को खिलाई। कासिम मिठाई खाकर बोला भाई ट्रायल के लिए देना। फिर ट्रायल के बहाने लेकर गया और वापस नहीं आया। हर्षित उसको तलाशने के बाद कासिम से अपनी मोपेड मांगी। उसने बोला उसे भी नई मोपेड खरीदना थी। लेकिन, उसका सिविल खराब है। इस कारण वह गाड़ी खरीद नहीं पा रहा। उसने कहा वह उससे डाउन पेमेंट ले ले और दूसरी मोपेड खरीद ले। दोनों की इसी बात को लेकर बहस होती रही। आरोपी ईरानी मोहल्ले का रहने वाला है। वह थाने का बदमाश भी हैं। उसके खिलाफ मारपीट और आर्मस एक्ट के तहत मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

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कपड़ा व्यापारी को दो भाईयों ने दिया धोखा

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सांकेतिक चित्र

कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि महेंद्र कुमार जैन पिता स्वर्गीय बाबूलाल जैन उम्र 63 साल ने शुक्रवार दोपहर एक बजे दो लोगोें के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दिनेश जनयानी (Dinesh Janyani) और मुकेश जनयानी (Mukesh Janyani) को मामले का आरोपी बनाया है। दोनों आरोपी सगे भाई है। दोनों बैरागढ़ इलाके में रहते हैं। पुलिस ने आरोपी मुकेश जनयानी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने धारा 406/34 (गबन और एक से अधिक आरोपी) का मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआई बीएस काकोडिया (ASI BS Kakodiya) ने बताया महेंद्र कुमार जैन (Mahendra Kumar Jain) ग्रीन पार्क कॉलोनी डीआईजी बंगला बैरसिया रोड़ पर रहते हैं।

ऐसे हुई थी जान—पहचान

जांच अधिकारी ने बताया महेंद्र कुमार जैन (Mahendra Kumar Jain) कपड़ा व्यापारी हैं। उसकी शफूर मस्जिद मारवाड़ी रोड़ में दुकान हैं। उसकी दुकान के सामने दोनों आरोपियों की थोक दुकान थी। पीड़ित और आरोपी दुकान का सामान दिल्ली-मुंबई से बुलाते थे। इस कारण दोनों कारोबारियों के बीच दोस्ती होती गई। कुछ दिन बाद दोनों एक—दूसरे का सामान लाने और ले जाने में मदद करने लगे। महेंद्र ने दोनों आरोपियों दिनेश जनयानी और मुकेश जनयानी को अप्रैल, 2017 में 15 लाख रूपए दिए थे। यह रकम उन्हें बाबा और गणेश ट्रेडर्स (Ganesh Traders) को देना थे। लेकिन, यह रकम उन्होंने जमा नहीं की थी।

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फर्जीवाड़े का ऐसे पता चला

पीड़ित को लगा कि दोनों भाईयों ने मुंबई में कारोबारियों को रकम चुका दी है। लेकिन, कुछ दिनों बाद ही व्यापारियों का पैसों के लिए महेंद्र के पास फोन आने लगे। महेंद्र के पूछने पर दोनों आरोपी बात से मुकर गए। महेंद्र ने कई बार कोतवाली थाने में शिकायत की थी। लेकिन, लिखित दस्तावेज और प्रमाण नहीं मिलने के कारण कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तंग आकर महेंद्र ने पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से गुहार लगाई थी। जांच के बाद जिन लोगों को 15 लाख रूपए देना थे उन्होंने लिखित में वहां से पर्ची भेजी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

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