मध्यप्रदेश : ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून, होगी 5 साल की सजा

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी, सुनिए क्या कहा

Love Jihad MP
नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश

भोपाल। अलग-अलग राज्यों से सामने आ रहे ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) के मामलों को देखते हुए अब इसके खिलाफ कानून बनाने की तैयारी भी की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में हुई घटना के बाद देशभर में एक बार फिर ‘लव जिहाद’ पर चर्चा शुरु हो गई थी। जिसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रहे है। इसी बीच मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानून बनाने की बात कही है।

5 साल की होगी सजा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ‘मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 की तैयारी की जा रही है। इसे विधानसभा में रखा जाएगा। इसमें हम तय कर रहे है कि प्रलोभन, बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, इस अधिनियम में रख रहे है। इस अधिनियम में यह भी प्रस्तावित है कि ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा।’

एक महीने पहले बताना होगा

यह अपराध गैर-जमानती होगा। इस तरह से की गई शादी को नल एंड वाइड घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है। यानि इस तरह की शादी को शादी नहीं माना जाएगा। अपराध को घटित करने वाले के साथ-साथ सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी ही माना जाएगा। यदि किसी को धर्मांतरण करना है या दूसरे धर्म में शादी करना है तो 1 महीने पहले जिला दंडाधिकारी को सूचित करना होगा।

सुनिए क्या कहा

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कांग्रेस का बयान

इस मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि- प्यार दुनिया में एक ऐसा शब्द है जो सभी कानूनों से परे है। बीजेपी के नेता काफी दिनों से कानून बनाने की बात कह रहे है। जो कानून बनाना है विधानसभा में लेकर आएं, गुण दोष के आधार पर चर्चा होगी।

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