Bhopal Crime News: पुरानी रंजिश पर हमला

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Bhopal Crime News: बच्चोें की कहासुनी पर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया काउंटर मुकदमा

Bhopal Crime News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चार लोगों ने हमला कर दिया। इधर, बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की हैं। चारों आरोपियों से एक महीने पहले युवक का विवाद हुआ था। जिसकी थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। दोबारा उसी विवाद के कारण आरोपी फिर भिड़ गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

इसलिए हुआ था विवाद

अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने बताया विक्की उर्फ बच्चा उर्फ भरत शाक्यवार (Vickey@Bachha@Bharat Shakyawar) पिता प्रफुल्ल उम्र 21 साल निवासी भीम नगर का रहने वाला है। विक्की पुताई का काम करता हैै। रविवार विक्की सब्जी मण्डी में चार की दुकान पर चाय पी रहा था। उसी समय आरोपी सोनू बारेसा (Sonu Baresa), सागर (Sagar), धर्मेंद्र (Dharmendra) और एक अन्य साथी आए थे। आते ही चारों ने विक्की के साथ एक महीने पहले हुए विवाद की बात को लेकर उसके साथ गाली गलौज करने लगे। विक्की बिना कुछ बोले वहां से घर चला गया। विक्की के घर पहुंचते ही चारों उसके घर में घुस गए। विरोध करने पर चारों उसके साथ मारपीट करने लगे। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने धारा 452/294/323/506/34 (जबरन घर में घुसना, गाली देना, मारपीट करना, धमकाना और एक से अधिक आरोपियों) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

बच्चों के झगड़े में छिड़ा विवाद

पिपलानी थाना पुलिस ने बताया नरेंद्र चौकसे (Narendra Choukse) पिता सुरेश उम्र 31 साल निवासी हताई खेड़ा का रहने वाला है। नरेंद्र पेशे से ड्रायवर है। नरेंद्र रविवार शाम घर में था। उसका बेटा बाहर बच्चों के साथ खेलकूद रहा था। कुछ ही देर में बेटा रोते हुए घर आया और पिता से शिकायत करने लगा। इस बात पर नरेंद्र बच्चे की बात में आया और घर से बाहर आकर साथ खेल रहे बच्चों को समझाने लगा। समझाने पर रवि ने उसके पिता को बुलाया था। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए।

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यह दर्ज किया मामला

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पुलिस ने नरेंद्र की शिकायत पर आरोपी गोपाल सिंह, प्रीतम सिंह और रवि के खिलाफ धारा 294/323/506/34 (गाली देने, मारपीट करने, धमकाने और एक से अधिक आरोपी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम सिंह की शिकायत पर आरोपी नरेंद्र चौकसे के खिलाफ धारा 294/323/506 (गाली देने, मारपीट करने और धमकाने) का मुकदमा दर्ज किया है।

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