Bhopal Crime News: राजधानी के दो थानों में मारपीट के मुकदमे दर्ज
भोपाल। मामूली विवाद पर चार लोगों ने हंगामा किया। हंगामे में आरोपी ने एक व्यक्ति के बेटे पर हमला बोल दिया। उसे बचाने के चक्कर में पिता की आंख बच गई। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। दोनों पक्षों के बीच विवाद कार पार्क करने की बात से शुरू हुआ था। इधर, एक अन्य मामले में पुलिस ने मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
गली में खड़ी की कार
कोतवाली थाना पुलिस ने बताया परवेज खान पिता स्वर्गीय चांद खान उम्र 62 साल ने गुरूवार—शुक्रवार की दरमियानी रात चार बजे आरोपी फैजान, राजा, सलमान (Salman) और रिहान (Rihan) के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 294/323/324/506/34 (गाली देने, मारपीट करने, धारदार हथियार से वार करने, धमकाने और एक से अधिक आरोपी) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परवेज (Parvez) ने बताया वह बीजेपी कार्यालय के पीछे वाली गली में रहता है। गुरूवार रात काम से लौटने के बाद गली में कार खड़ी करके घर जा रहा था। तभी वहां रहने वाला फैजान (Faizan) बोला कार आगे करो उसे सुबह ठेला लगाना होता है।
बेटे पर किया हमला
परवेज ने कार हटाकर आगे खड़ी कर दी और घर चला गया। कुछ देर बाद घर की बेल बजी तो आरोपी राजा उसे चिल्लाते हुए गाली देने लगा। शोर सुनकर परवेज का बेटा समीर (Samir) बाहर निकल आया। बेटे से राजा को गाली देने से इंकार किया तो सलमान और रिहान भी वहां आकर गाली—गलौज करने लगे। तीनों से इसी बात को देखकर विवाद होने लगा। तभी अचानक फैजान उसके हाथ में नुकीली पाइप लेकर (Bhopal Crime News) आया। फैजान ने पाइप से बेटे को मारने को उठाया तो परवेज बीच में आ गया। पाइप परवेज की आंख में लगा जिससे वह लहूलुहान हो गया।
बिल्डिंग मटैरियल का सप्लायर
छोला मंदिर थाना पुलिस ने बताया हितेश चौहान (Hitesh Chouhan) पिता फतेह सिंह उम्र 45 साल ने गुरूवार को रोहित राय (Rohit Roy) और सोनू के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। हितेश ने बताया वह शबरी नगर भानपुर में रहता है। साथ ही वह बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। गुरूवार को दोनों आरोपी (Bhopal Crime News) उसके पास आए थे। बातों—बातों में तीनों के बीच गाली—गलौज होने लगा। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। आरोपियों ने उसकी स्कापिर्यो कार के सामने और पीछे के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने धारा 336/294/323/506/427/34 (पत्थर मारना, गाली देना, मारपीट करना, धमकाने, तोड़फोड़ और एक से अधिक आरोपी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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