Shajapur Court News: जिला अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी निरस्त की
शाजापुर। ट्रैक्टर से जुड़े दो अलग—अलग मामलों में शाजापुर कोर्ट (Shajapur Court News) में सुनवाई हुई। एक मामला चोरी का था जबकि दूसरा मामला गबन का था। शाजापुर जिला अदालत ने दोनों मामलों के आरोपियों की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। इधर, एक अन्य मामले की जमानत भी अदालत (Shajapur Court Order) ने खारिज कर दी।
नीलाम होना था ट्रैक्टर
आरोपी प्रभुलाल (Prabhu Lal Singh) पिता बापू सिंह निवासी ग्राम जलोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर की तरफ से जमानत आवेदन लगाया गया था। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार (Sachin Raikawar) ने बताया कि आरोपी प्रभुलाल सिंह के खिलाफ कुर्की वारंट अगस्त, 2018 में जारी था। उसकी कार्रवाई करके ट्रैक्टर उसको ही सौंपा गया था। ट्रैक्टर को आरोपी को न्यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था। लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया। थाना लालघाटी में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
ट्रैक्टर चोर की जमानत निरस्त
शाजापुर न्यायालय ने आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला (Jivan@Bulla) पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है। शिकायत नासिर (Nasir) ने की थी। वह ट्रैक्टर मांगकर लाया था। चोरी की रिपोर्ट फरवरी, 2020 में थाना सुंदरसी में दर्ज कराई गई थी। आरोपी पेशेवर चोर है जिससे ट्रैक्टर पुलिस ने पिछले दिनों बरामद किया था।
पार्षद के हमलावरों की जमानत निरस्त
शाजापुर जिला अदालत (Shajapur Court News) ने आरोपी साजिद अली पिता मजरअली अली उम्र 35 निवासी वार्ड न.2 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। आरोपी साजिद अली ने 19 जनवरी की रात साढ़े ग्यारह बजे गुफरान पर हमला कर दिया था। वह पार्षद इमरान अली (Imran Ali) का भाई है। पार्षद घटना के वक्त नमाज पढ़कर घर आ रहा था। तभी पैसों के लेन—देन पर बादशाह, आबिद, इम्तियाज, शाकिब, शाजीद व चांद खां मण्डी वाला, छोटा शकील तथा इम्तियाज उज्जैन वाले ने हमला कर दिया था।
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