Bhopal Dowry Killing : पुलिस को थी सारी खबर बस सूचना का था इंतजार

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Bhopal Dowry Killing जहर खाने वाली युवती की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज

Bhopal Dowry Killing
सांकेतिक चित्र

भोपाल। (Bhopal Crime News In Hindi) युवती की मौत के बाद पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज (Bhopal Dowry Case) हुआ है। मौत एक दिन पहले हुई। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस को सब खबर थी, बस मौत की सूचना का उसको इंतज़ार (Bhopal Crime Against Woman) था। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Dowry Case) की है। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

तीन साल पहले हुई शादी

गांधी नगर थाना पुलिस ने बताया कि अफरोज (Afroz) पति सावर खान (Sabar Khan) उम्र 21 साल निवासी नई बस्ती इलाके में रहती थी। अफरोज का मायका भोपाल में ही था। परिजनों ने उसकी शादी सावर के साथ 2017 में कराई थी। सावर दूध डेरी की गाड़ी पर हम्माली करता था। दोनों का दो साल का बेटा भी है। परिजनों ने बताया कि सावर शादी के कुछ समय बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित (Bhopal Woman Harrsment Case) करने लगा था। वह आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। उसका बोलना था अगर वह मायके से पैसे लेकर नहीं आई तो वह उसे घर से निकाल देगा।

पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मायके वालों ने सावर (Sabar Killing Afroz) को कई बार समझाईश दी थी। लेकिन, उसकी हरकतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। इससे तंग आकर अफरोज ने 19 जुलाई, 2020 को जहर खा (Bhopal Death Case) लिया था। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहा 22 जुलाई को उसने दम तोड़ दिया था। मामला नवविवाहिता की मौत का था। इसलिए जांच  सीएसपी अनिल त्रिपाठी (CSP Anil Tripathi) कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अफरोज की मौत के बाद उसके माता—पिता के बयान दर्ज किए गए थे। जिसके बाद आरोपी सावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ (धारा 498ए/304बी/3/4)(प्रताड़ना, दहेज हत्या और दहेज अधिनियम) का मुकदमा दर्ज किया है।

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