मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का संवाद, जानिए किस जोन में मिलेगी कितनी छूट

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कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा- सीएम शिवराज

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

भोपाल। कोरोना संकट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाईडलाइन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) जनता से संवाद (Janta se Samvad) किया है। लॉकडाउन 3.0 में जारी एडवाइजरी को समझाने के लिए रविवार शाम 8 बजे सीएम शिवराज टीवी एवं अन्य माध्यम से जनता से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस जोन में कितनी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे है। शक्तिशाली राष्ट्र कोरोना के सामने धराशायी हो गए। दुनिया के बाकि देशों में तबाही मच गई है। भारत ने संकट पर नियंत्रण पा लिया है। देश में कोरोना संकट को काफी नियंत्रित कर लिया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने मरीज पॉजीटिव आ रहे है, उससे दोगुने ठीक होकर घर लौट रहे है। मृत्यू की दर भी कम हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अलग तरीके का वायरस है। इसलिए सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कई जिलों में कोई संक्रमित नहीं था, वहां पॉजीटिव मिले। कई जिले ग्रीन होने की राह पर है। अनुशासन का पालन करना होगा। देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। पीएम ने सभी सीएम से चर्चा करके लॉकडाउन को बढ़ाया है।

सीएम ने कहा कि इस बार लॉकडाउन अलग ढ़ंग से होगा। जान तो बचाना है, संक्रमण रोकना है। लेकिन जहान की चिंता भी करना है। इसलिए भारत सरकार ने नई गाइडलाइन भेजी है। उस गाइड लाइन के हिसाब से जिलों को तीन भागों में बांटा गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तीन भागों में बांटते हुए ये फैसला किया गया है कि कुछ गतिविधिया अलग-अलग जोन में जारी रह सकेगी।

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संक्रमण भी रोकना है और लोगों की रोजीरोटी की व्यवस्था भी करना है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय बस सेवा, ट्रेन सेवा। स्कूल कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सीनियर सिटिजन, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी, बहुत जरूरी काम से ही वो घर से बाहर निकले। शाम 7 से सबेरे 7 बजे तक कोई घर से न निकले।

रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर में छूट

लोगो का आवागमन पर छूट रहेगी। चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग सफर कर सकेंगे।। विशेष आर्थिक क्षेत्र की गतिविधिया चालू होंगी। एक्सपोर्ट चालू होगा। अत्य आवश्यक वस्तूओं के निर्माता संस्थान चालू रहेंगे। सूचना प्रोद्योगिकी, जूट उद्योग, नगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य। नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्य। ग्रामीण क्षेत्र में सब तरह के निर्माण की गतिविधियां। आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकान खुलेंगी। निजी कार्यालय 33 प्रतिशत अमले के साथ खुलेंगे।

ऑरेंज जोन

टैक्सी, कैब शुरु होंगे। इसमें अधिकतम तीन लोगों को जाने की अनुमति होगी। एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकेंगे। कृषि से संबंधित सभी कार्य। सभी प्रकार की दुकानें। मार्केट के बाहर स्थित अलग-अलग दुकानें। नगर सेवा की दुकानें, ऑटो रिक्शा, मनरेगा के कार्य की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन में

सभी प्रकार की गतिविधिया शुरु होंगी। सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। आवासीय परिसर में शापिंग कॉम्पलेक्स। मार्केट कॉम्पलेक्स के बाहर की दुकानें। शोरूम भी खुलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र। ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता के साथ बसे भी चलेंगी। विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति देंगे। ऑरेंज जोन और रेड जोन में भी विवाह होंगे। लेकिन विवाह की अनुमति लेनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही ग्रीन जोन रेड या ऑरेंज जोन में बदला तो सारी गतिविधिया प्रतिबंधित हो जाएंगी।

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