Bhopal Fraud News: Excise Department ने जांच के बाद पुलिस के पास भेजा मामला,पौने दो करोड़ रुपए के मामले में जालसाजी का प्रकरण दर्ज

भोपाल। शराब ठेका लेने के लिए निजी कंपनी की तरफ से फर्जी सावधि जमा रसीद दी गई थी। इस मामले की प्राथमिक जांच ठेका जारी करने वाले आबकारी विभाग (Excise Department) ने की थी। जिसमें सहायक आबकारी आयुक्त की तरफ से भोपाल (Bhopal Fraud News) शहर के कोहेफिजा थाने में प्रकरण दर्ज कराने प्रतिवेदन भेजा गया। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
फर्जी ई-फिक्स डिपॉजिट दिया गया
कोहेफिजा (Kohefiza) थाना पुलिस के अनुसार शराब ठेका पीएंडटी चौराहे के पास शराब दुकान के लिए जारी हुआ था। ठेका लॉटरी के माध्यम से 27 करोड़, 55 लाख, 35 हजार रुपए से ज्यादा का था। नियमों के तहत कंपोजिट वाइन शॉप (Composite liquor Shop) को इसके लिए दस प्रतिशत की दर से दो करोड़, 75 लाख, 53 हजार से अधिक की प्रतिभूति जमा करानी थी। ठेका हरियाणा के झज्जर जिले के जसवंत सिंह(Jaswant Singh) पिता हवा सिंह को जारी हुआ था। फर्जीवाड़ा ग्वालियर (Gwalior) स्थित आबकारी मुख्यालय में हुई प्राथमिक जांच के बाद पकड़ में आया। जसवंत सिंह ने एयू स्मॉल बैंक (AU Small Bank) का ई-फिक्स डिपॉजिट दिया गया था। यह मई, 2024 को दिया गया था। आबकारी विभाग की तरफ से बैंक को बार-बार पत्राचार करने के बाद 12 अक्टूबर, 2026 को इसे फर्जी बताया गया। इसके बाद आबकारी विभाग (Excise Department) की तरफ से सहायक आबकारी आयुक्त मुकेश कुमार खरे (Mukesh Kumar Khare) की शिकायत पर जसवंत सिंह के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अब इस मामले में बैंक अधिकारियों से पत्राचार करके बैंक गारंटी से संबंधित दस्तावेज जब्त करने की कार्रवाई करेगी।
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