Bhopal Court News: छेड़छाड़ की पीड़ित छात्रा को चार लाख रुपए हर्जाना देने आदेश

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Bhopal Court News: आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा भी सुनाई गई

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए चार लाख रुपए हर्जाने के तौर पर पीड़ित को देने आदेश (Bhopal Court News) जारी किया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश मनोहर लाल पाटीदार की अदालत ने सुनाया। आरोपी ने लगभग दो साल पहले छात्रा के साथ वारदात की थी।

जुर्माना राशि भी देने का हुआ आर्डर

जानकारी के अनुसार घटना परवलिया सड़क (Parwalia Sadak) थाना क्षेत्र में जुलाई, 2024 में हुई थी। जिसमें आरोपी संतोष धनगर (Santosh Dhangar) हैं। उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से छेड़छाड़, पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उसे न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम में तीन साल और छेड़छाड़ के मामले में एक साल की सजा सुनाई। इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम में दो हजार रुपए और छेड़छाड़ में पांच सौ रुपए का जुर्माना राशि भी देने आदेश दिया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर की तरफ से तर्क प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय ने सजा के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि भुगतान करने के लिए भी कहा है।

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