Bhopal Property fraud: पैसा लेकर रजिस्ट्री नहीं करा रहे जालसाज पर मुकदमा दर्ज 

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Bhopal Property Fraud: महीनों से चक्कर काट रहे एक श्रमिक की शिकायत पर की गई कार्रवाई, आरोपी के पेशे को सुनकर पुलिस को आ रहा था एफआईआर करने में पसीना

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। पुलिस थानों में रसूख बहुत मायने रखा जाता है। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल, एक पीड़ित को अपने साथ हुई जालसाजी का मामला दर्ज कराने ऐड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यह घटना भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के गांधी नगर इलाके की है। मामला सौलह साल पहले प्लॉट बेचने से जुड़ा है।

इस कारण फूल रहे थे हाथ—पांव

गांधी नगर थाना पुलिस के अनुसार 27 नवंबर की दोपहर लगभग ढ़ाई बजे 286/22 धारा 420 जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायत ऐशबाग निवासी सुल्तान खां पिता सिराज उम्र 55 साल ने दर्ज कराई है। वे मार्बल दुकान में मजदूरी का काम करते हैं। इस मामले में आरोपी यामिनी कृष्णा शास्त्री (Yamini Krishna Shastri) हैं। आरोप है कि उन्होंने पीड़ित सुल्तान खां (Sultan Khan) को अब्बास नगर का प्लॉट देने का करार किया था। इसके बदले में वह कई किस्त में करीब चार लाख रूपए का भी भुगतान कर चुके थे। सौदा 2006 में किया गया था। लेकिन, 2022 तक आरोपी ने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई। इसकी शिकायत सुल्तान खां लंबे अरसे से पुलिस थाने में कर रहा था। कार्रवाई करने की बजाय आरोपी को राहत पहुंचाई जा रही थी। इस मामले की जांच एएसआई सलीम खान (ASI Salim Khan) ने की हैं। सूत्रों ने बताया कि आरोपी विधि क्षेत्र से जुड़ा है। इस कारण पुलिस के हाथ पैर फूल रहे थे।

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