13 लोगों पर भारी पड़ा कुत्ते को बेरहमी से मारना, इस कानून के तहत 5 साल की हो सकती है जेल

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पीपल फॉर एनिमल्स के दखल के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

सांकेतिक फोटो

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा (Agra) में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर एक पालतू कुत्ते को बेरहमी से मारने (Dog Killing) का आरोप है। कुत्ते के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है। 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों ने ट्विंकल (Twinkle) नाम के कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया था। कुत्ते के मालिक का दावा है कि आरोपियों ने रविवार को उसके घर के सामने से कुत्ते को उठाया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सबूत इकट्ठे किए जा रहे है, आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

कुत्ते के मालिक ने उसके मारे जाने के बाद पीपल फॉर एनिमल्स, नई दिल्ली (Peoples for Animal’s) (पीएफए) को शिकायत की थी। पीएफए के दखल के बाद ही आरोपियों के खिलाफ धारा 429 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगर ये साबित हो जाता कि एक जानवर जिसकी कीमत 50 रुपए से अधिक हो, उसे यातना दी गई हो और बेकार इरादे से मार दिया गया हो या किसी शरारती इरादे से मार दिया गया हो तो आरोपी को 5 साल कैद की सजा हो सकती है।

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